दाखिल खारिज वाद पर ऑनलाइन आपति दर्ज करें

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दाखिल खारिज वाद पर ऑनलाइन आपति दर्ज करेंClick Here

दाखिल-खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी संपत्ति का मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया संपत्ति की बिक्री, बटवारा , बदलेन, उत्तराधिकार, या उपहार के माध्यम से हो सकता है |

अगर कोई व्यक्ति आपके या आपके किसी पूर्वज के जमाबंदी से कोई गलत दाखिल खारिज करा रहा हो , तो आप उक्त दाखिल ख़ारिज वाद पर आपति (Mutation Objection ) दर्ज कर उस वाद को रोक सकते है , और सुनवाई के द्वारा आप अपने मंतव्य व्यक्त कर सकते है , और गलत होने पर उक्त दाखिल ख़ारिज वाद को अस्वीकृत भी करा सकते है |

दाखिल खारिज वाद पर ऑनलाइन आपति दर्ज करें- दाखिल खारिज वाद पर ऑनलाइन आपति दर्ज करना बहुत आसान है | आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के आसानी से इसका लाभ उठा सकते है | इसके लिए आप निचे दिए गए चरणों का प्रयोग कर सकते है |


  1. सबसे पहले बिहारभूमि पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर ” दाखिल ख़ारिज वाद पर आपति दर्ज करे ” बटन पर क्लिक करें।
  3. अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं।

  1. लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर “दाखिल-खारिज वाद पर आपति दर्आज करें ” का विकल्प पर क्लिक करें ।
  2. अपने “ जिला ” का चयन करे उसके बाद अपने “ अंचल ” का चयन करें |
  3. “दाखिल-ख़ारिज वाद पर आपति दर्ज करें” विकल्प पर क्लिक करें  |
  4. दाखिल ख़ारिज वाद का वित्तीय वर्ष का चयन करें |(जिसपर आपति दर्ज करना है )
  5. दाखिल ख़ारिज वाद संख्या भरें | (जिसपर आपति दर्ज करना है )
  6. उसके बाद “Next” बटन पर क्लिक करें |
  7. उसके बाद File सेक्शन के निचे “Arrow(=>)” पर क्लिक करें |
  8. आपति का करना सही -सही दर्ज करना है |
  9. भूमि से सम्बंधित साक्ष्य अपलोड करें |
  10. उसके बाद “Proceed” बटन पर क्लिक करें |
  11. otp Verify करें
  12. उसके बाद “Sumbit” पर क्लिक करें
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